तिरुवनंतपुरम: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और वाम सरकार के वेतन में कटौती वाले अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि, कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्य में चार मई से वेतन का भुगतान शुरू किया जाएगा. अध्यादेश में सरकार को पांच महीने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में से छह दिन का वेतन ‘‘रोकने’’ का अधिकार दिया गया है.
इसाक ने संवाददाताओं से कहा, '' राज्यपाल ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वेतन का भुगतान चार मई से शुरू किया जाएगा.'' केरल उच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल को सरकार के उस आदेश पर दो महीने की रोक लगा दी थी, जिसमें एक महीने के वेतन को पांच किश्तों में काटने की बात कही गई थी. इसमें कानूनी अड़चनों के चलते सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना.
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इसाक ने कहा, '' हम वेतन में कटौती नहीं कर रहे हैं लेकिन इसे रोक रहे हैं. जब मुश्किल समय है तो हमें कड़े उपाय करने पडते हैं. जिस तरह अन्य राज्यों ने किया है, उस तरह हम वेतन में कटौती नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमनें इसे सिर्फ रोका है.''
उन्होंने कहा कि स्थगित किए गए वेतन को एक अलग बैंक खाते में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा.
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