जरुरी जानकारी | उपभोक्ता मामलों की सचिव ने कहा, ई-कॉमर्स नियमों पर सरकार ‘संतुलित रुख’ अपनायेगी

नयी दिल्ली, सात सितंबर सरकार उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देते समय ‘संतुलित रुख’ अपनायेगी। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने मंगलवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावित संशोधनों को लेकर ‘व्यापक और विविध’ टिप्पणियां मिली हैं।

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव किया है। इसमें धोखाधड़ी वाली फ्लैश बिक्री और गलत तथ्यों के आधार पर सामान बेचना शामिल है।

नंदन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें काफी सुझाव मिले हैं। हमें उपभोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य में बेहतर चीजों को तय करना होगा। नियमों के मसौदे पर व्यापक और विविध प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।’’

उन्होंने कहा कि इसकी कोई समयसीमा देना मुश्किल है, लेकिन काफी सुझाव आए हैं और सभी पर विचार-विमर्श की जरूरत है। लेकिन निश्चित रूप से इस पर काम चल रहा है।

अभी तक ई-कॉमर्स नियमों के क्रियान्वयन के बारे में पूछे जाने पर नंदन ने कहा कि पिछले साल ई-कॉमर्स क्षेत्र काफी प्रासंगिक रहा और यह सिलसिला अभी जारी है। ऐसे में ई-कॉमर्स की सभी इकाइयों के समन्वित प्रयासों की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हमेशा कुछ ऐसे उभरते क्षेत्र होते हैं जो बेहतर कर सकते हैं। मसलन नियमों को बेहतर किया जा सकता है।

सचिव ने कहा कि उनका मंत्रालय गुमराह करने वाले विज्ञापनों के नियमों के मसौदे पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की समीक्षा कर रहा है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने पिछले महीने स्पष्ट कर दिया था कि उनका मंत्रालय ई-कॉमर्स मंचों पर व्यापार का नियमन नहीं करेगा और ई-रिटेलरों को नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

अजय

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