देश की खबरें | सरकार ने लागू की नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

लखनऊ, 18 अगस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालात में राज्य को वैकल्पिक निवेश गंतव्य के तौर पर पेश करने की महत्वाकांक्षा के साथ 'इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020' मंगलवार को लागू कर दी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लागू की गई यह नीति कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश को वैकल्पिक निवेश गन्तव्य के रूप में वैश्विक निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर अग्रणी राज्य के रूप में पेश करने में सक्षम है।

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इस नीति के तहत अगले पांच वर्षों में 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश और रोजगार के चार लाख प्रत्यक्ष अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ‘‘उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017’’ को जबरदस्त सफलता मिली है और इसने निवेश तथा रोजगार लक्ष्यों को तीन वर्षों में ही अर्जित कर लिया है।

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उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम को फिर से रफ्तार देने के लिए नई इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 के आच्छादन क्षेत्र को नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे के वर्तमान ‘इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन’ से बढ़ाकर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तक विस्तारित कर दिया गया है। नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्थापित होने वाली इकाइयों को प्राप्त होंगे।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए इस नीति के तहत बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु निवेशकों को दो गुनी दर से भूमि उपादान की व्यवस्था की गई है।

नई नीति के तहत निवेशक, 15 प्रतिशत पूंजी उपादान तथा 1000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान के लिए पात्र होंगे। अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज उपादान की अनुमति होगी।

इसके अलावा स्टाम्प कर से छूट, भूमि उपादान, पेटेन्ट फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट, ई.एम.सी. विकास तथा एकल इकाइयों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में निवेशकों को सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा। भारत को एक वैकल्पिक निवेश गन्तव्य के रूप में देख रहे वैश्विक निवेशकों को लक्षित करने के लिए स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति होगी।

नई नीति के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहन स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की सीमा तक तथा केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद संबंधी प्रोत्साहन को छोड़ कर दिए जाएंगे। नीति के तहत दिये जाने वाले सभी प्रोत्साहन केंद्र द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों को छोडकर तथा उनके अतिरिक्त होंगे।

इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 अधिसूचना की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन एक नोडल संस्था नामित की जाएगी।

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