श्रीनगर, 25 जून जे के बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद नेंग्रू ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में एक संशोधित याचिका दायर की और जुबैर इकबाल को बैंक के पहले प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को चुनौती दी।
नेंग्रू के वकील आर ए जान और वरिष्ठ अतिरिक्त महाअधिवक्ता बी ए डार की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन की संशोधित याचिका को स्वीकार कर लिया।
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नेंग्रू ने इससे पहले अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने जेके बैंक के चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद से खुद को हटाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन की मांग की थी।
उन्होंने चेयरमैन एवं सीईओ के पद को अलग कर चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद बनाये जाने को चुनौती दी। इसके साथ ही उन्होंने इकबाल को जेके बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किये जाने के खिलाफ भी अपील की। सरकार ने ये दो फैसले उनकी याचिका दायर करने के बाद लिये थे।
नेंग्रू को पिछले साल जून में सरकार द्वारा जेके बैंक के चेयरमैन-सह-सीईओ के पद से हटा दिया गया था। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपनी बहाली के लिये निर्देश देने की मांग की।
उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, सरकार ने आर के चिब्बर को तीन अतिरिक्त वर्षों के लिये जेके बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया। इसके अलावा जुबैर इकबाल को पहला पूर्ण प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।
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