नई दिल्ली: सरकार ने वैध वीजा रखने वाले विदेशी पत्रकारों (Foreign journalists) को परिवार के साथ भारत आने की अनुमति दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत की यात्रा करना चाह रहे विदेशी नागरिकों की और अधिक श्रेणियों के लिये वीजा एवं यात्रा प्रतिबंधों में और अधिक छूट देने की जरूरत पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया.
अधिसूचना में कहा गया है कि इसके मुताबिक भारत में प्रवेश की पहले से अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकों की श्रेणियों के अलावा पत्रकार (जे-1) वीजा धारक विदेशी नागरिकों और जे-1 एक्स वीजा वाले उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला लिया गया है. यदि उनके पास जे-1 या जे-1 एक्स वीजा है, जो निलंबित हो गया है, तो भारत में उनके प्रवेश के लिये ऐसे वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल किये जाएंगे. यह भी पढ़े | कोरोना के चंडीगढ़ में 89 नए मरीज पाए गए: 18 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.
हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि इस तरह के वीजा की वैघता समाप्त हो गई है तो वे भारतीय दूतावासों से नये सिरे से जे-1 या जे-1 एक्स वीजा हासिल कर सकते हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि यह भी फैसला लिया गया है कि आव्रजन चेक पोस्ट के जरिये भारत आने वाले यात्री ट्रैफिक पर मौजूदा पाबंदियां विदेशी नागरिकों की इन श्रेणियों पर लागू नहीं होंगी. हालांकि, कोविड-19 से जुड़े विषयों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा.
सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति पहले ही दे दी है. इन देशों के साथ भारत ने विशेष हवाई यात्रा समझौता किया है. इन देशों के अन्य विदेशियों को भी व्यापार, मेडिकल एवं रोजगार उद्देश्यों के लिये भारतीय वीजा सुविधा हासिल करने की अनुमति दी गई है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिये 25 मार्च से लॉकडाउन लागू करने के बाद विदेशियों की यात्रा पर पाबंदी लगा थी.
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