गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों को कार्यालय फिर से आना शुरू करने से छूट दें: केंद्र
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits UNSPLASH)

नयी दिल्ली: कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों तथा पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कार्यालय फिर से आना शुरू करने में छूट दें. यह निर्देश ऐसे समय आया है जब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा एक दिन पहले ही 50 फीसदी कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत दी गई थी.

मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जो पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और लॉकडाउन लागू होने से पहले से ही इन बीमारियों को लेकर उनका इलाज चल रहा है, जहां तक संभव हो सके उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टर के चिकित्सीय दस्तावेज पेश करने के बाद रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए. इसी तरह से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को भी तैयार होने वाले ड्यूटी रोस्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है. मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया है.