देश की खबरें | आबकारी घोटाला: अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब मांगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब मांगा, जिसमें उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है।
नयी दिल्ली, 14 जून दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब मांगा, जिसमें उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने संबद्ध अधिकारियों को विषय में अपना जवाब शनिवार तक दाखिल करने का निर्देश दिया।
कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।
इस बीच, न्यायाधीश ने मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को 19 जून के लिए निर्धारित कर दी। विषय में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समय मांगने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नयी अर्जी दायर कर अपनी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी ने अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करते हुए अर्जी दायर की है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उपयुक्त समझता हूं। अर्जी को कल के लिए रखा जाए।’’
कार्यवाही के दौरान, ईडी ने जमानत अर्जी का जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा और सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया।
हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि वह आरोपी की सुविधा के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से।
न्यायाधीश ने कहा, ''आरोपी न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में। अगर वह कुछ सुविधा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है। वह न्यायिक हिरासत में हैं। मैं उनकी सुविधा पर विचार करूंगा न कि आपकी।''
अदालत ने पांच जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 14, 2024 09:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

