नयी दिल्ली, 22 मार्च : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े एक धनशोधन मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बुधवार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को उस वक्त पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया.
ईडी ने सिसोदिया से हिरासत में सात दिन तक पूछताछ की. विशेष अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी. यह भी पढ़ें : Nikki Yadav Murder Case: आरोपी को आज दिल्ली की अदालत में किया जाएगा पेश
सीबीआई ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. अब यह नीति निरस्त कर दी गयी है. ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां सीबीआई जांच के सिलसिले में बंद थे.