देश की खबरें | आबकारी मामला: दिल्ली की अदालत ने के. कविता के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

नयी दिल्ली, 22 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर सोमवार को संज्ञान लिया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपपत्र पर गौर करते हुए कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

न्यायाधीश ने सीबीआई को पूरक आरोपपत्र की प्रतियां कविता को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर ‘साउथ ग्रुप’ नामक शराब गिरोह के अन्य सदस्यों और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है, जिसके तहत शराब 'लाइसेंस' के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। इस पैसे का का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर आप ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार पर खर्च किया था।

विधान परिषद सदस्य कविता पर अपराध से 292 करोड़ रुपये की आय अर्जित करके इसके इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में कविता को हैदराबाद में स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें धन शोधन और भ्रष्टाचार, दोनों ही मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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