नयी दिल्ली, 13 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की कंपनी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 204 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने आर्डोर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अहमदाबाद और सूरत स्थित संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इससे पहले, मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश दिया गया था।
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इस कंपनी तथा उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों के समूह के साथ 480 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी मामले में जांच की जा रहा है।
अहमदाबाद में जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उसमें थालतेज में एस जी हाईवे पर वाणिज्यिक कार्यालय, उपनगरीय क्षेत्र में एक रिहायशी भूखंड, अंबाली में पांच रिहायशी भूखंड, गोकुल धाम में 17 रिहायशी भूखंड, बोडकादेव में चार दुकानें और एलिसब्रिज और आश्रम रोड पर दफ्तर की जगह शामिल हैं। इसके अलावा सूरत में गैर-कृषि भूखंड कुर्क किया गया है।
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ईडी के बयान के अनुसार कुर्क संपत्ति का मूल्य 204.72 करोड़ रुपये हैं और ये संपत्ति इस मामले में अपराध की कमाई से सृजित की गयी है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ सीबीआई की छह प्राथमिकी को देखने के बाद अर्डोर ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है।
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