श्रीलंका में मतदान के लिए COVID-19 दिशानिर्देश लागू होने में देरी पर चुनाव आयोग ने जताई चिंता
श्रीलंका चुनाव आयोग (Photo Credits: Twitter)

कोलंबो, 11 जुलाई: श्रीलंका के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने पांच अगस्त को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए कोविड-19 स्वास्थ्य दिशानिर्देश लागू किए जाने में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि महामारी को रोकने के उपायों का उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा सही तरीके से पालन नहीं किए जाने से जन सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है. राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष महिंदा देशप्रिय ने कहा कि चुनाव कराने के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देश दो जून को जारी किए गए थे लेकिन राजपत्रित अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने अटॉर्नी जनरल के विभाग को दिशानिर्देश भेजे हैं जो उन्हें राजपत्र में प्रकाशन के लिए मंजूरी प्रदान करेगा. देशप्रिय ने कहा, ‘‘इस समय हम देख रहे हैं कि उम्मीदवार और उनके समर्थक कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार कर रहे हैं और वे एक मीटर की जरूरी दूरी नहीं रख रहे. वे मास्क तक नहीं पहनते.’’

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देश में पांच अगस्त को संसदीय चुनाव होने हैं और कोविड-19 महामारी के कारण इस बार चुनाव प्रचार पिछले चुनावों की तुलना में फीका दिखाई पड़ रहा है. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने निर्धारित समय से छह महीने पहले दो मार्च को संसद को भंग कर दिया था और 25 अप्रैल को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की थी.

हालांकि अप्रैल के मध्य में चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चुनाव को करीब दो महीने के लिए 20 जून तक टाल दिया था. आयोग ने पिछले महीने सर्वोच्च अदालत को सूचित किया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चुनाव 20 जून को नहीं हो सकते और नयी तारीख आयोग के सदस्यों के बीच बनी आम-सहमति के बाद तय की गई है.

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