कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करें: उच्च न्यायालय
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नयी दिल्ली, 26 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और आप सरकार को कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर सुचारू रूप से काम करें जिससे कि पीड़िताएं मदद मांग सकें और इनपर आने वाली कॉल तथा संदेशों का जवाब दिया जा सके।

इसने अधिकारियों से एक ऐसा तंत्र बनाने को कहा जिसके माध्यम से तत्काल कार्रवाई की जा सके।

अदालत ने दिशा-निर्देशों के साथ एक गैर सरकारी संगठन की याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की पीड़िताओं की मदद करने और बाल उत्पीड़न रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था।

पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, इसलिए मामले की आगे निगरानी करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

गैर सरकारी संगठन ‘ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस’ ने याचिका में दावा किया था कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है।

इसने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया था।

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