नयी दिल्ली, 1 नवंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की वक्फ संपत्ति की कथित धोखाधड़ी के माध्यम से बिक्री से संबंधित एक मामले में धनशोधन रोधी कानून के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया है. एजेंसी ने कहा कि लखनऊ में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को अभियोजन की शिकायत पर संज्ञान लिया, जो आरोपपत्र के समतुल्य है.
ईडी ने एक बयान में कहा कि उसका मामला मोहम्मद मुस्तफा खान, साकिब खान और अनूश फरीदी के रूप में पहचाने गए कुछ आरोपियों के खिलाफ लखनऊ पुलिस की दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है. उसने कहा कि पुलिस ने उन पर लखनऊ में नंबर 3/1, न्यू बेरी रोड स्थित वक्फ की एक संपत्ति की कथित धोखाधड़ी से बिक्री का आरोप लगाया था, जिसकी कीमत 10.92 करोड़ रुपये थी.
एजेंसी ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा खान इस मामले में ''मुख्य आरोपी'' है. उसे ईडी ने अगस्त में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. ईडी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि वक्फ की उक्त संपत्ति को "धोखाधड़ी से" गैर-वक्फ के रूप में परिवर्तित किया गया, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से नियमित कराया गया और किसी व्यक्ति को बेच दिया गया.
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