देश की खबरें | ईडी ने पश्चिम बंगाल कोयला खनन मामले में 15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, 12 जुलाई पश्चिम बंगाल में कोयला खनन और चोरी से जुड़े धनशोधन मामले के कथित सरगना अनूप माजी के दो करीबी सहयोगियों की 15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यह बात कही।

इसने कहा कि कुर्क की गईं संपत्तियां जॉयदेब मंडल और गुरुपाद माजी की हैं।

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अनंतिम आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 15.50 करोड़ रुपये है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि मंडल और माजी अवैध कोयला खनन गतिविधियों में अनूप माजी उर्फ लाला के करीबी सहयोगी और व्यापारिक भागीदार रहे हैं।

माजी को संघीय एजेंसी ने मई में पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

धनशोधन का ईडी मामला नवंबर, 2020 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कई करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने पिछले साल मई में इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था। एजेंसी ने कहा है कि मामले में अपराध से संबंधित कुल आय 1,352 करोड़ रुपये की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तथा उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ की है।

ईडी ने इस जांच के तहत कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें माजी, तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा और बांकुड़ा थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा शामिल हैं।

विनय मिश्रा को हाल ही में इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था।

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