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ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में कुर्क की 52 लाख रुपये की संपत्तियां

ईडी ने एक बयान में कहा कि मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ग्रीन वैली प्लाईवुड लिमिटेड नामक कंपनी की गुड़गांव स्थित संपत्तियां तथा बैंक बैलेंस कुर्क करने के प्राथमिक आदेश जारी किये गये।

ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में कुर्क की 52 लाख रुपये की संपत्तियां
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नयी दिल्ली, 22 अप्रैल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के हरियाणा के एक मामले में 51.86 लाख रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

ईडी ने एक बयान में कहा कि मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ग्रीन वैली प्लाईवुड लिमिटेड नामक कंपनी की गुड़गांव स्थित संपत्तियां तथा बैंक बैलेंस कुर्क करने के प्राथमिक आदेश जारी किये गये।

एजेंसी का कहना है कि कंपनी और उसके प्रवर्तक जगमोहन केजरीवाल ने कई अन्य इकाइयों की मदद से बिक्री व खरीद के जाली कागजात पेश कर ऋण सुविधा का इस्तेमाल हासिल किये और इस तरीके से 70.49 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज की हेर-फेर की।

ईडी ने कहा कि ये इकाइयां ग्रीन वैली प्लाईवुड लिमिटेड को धन की हेरा-फेरी करने में मदद करती थीं।

उसने कहा, ‘‘जांच में पता चला कि बिक्री व खरीद की फर्जी बिल पर्ची का इस्तेमाल किया गया। इस हेराफेरी में कथित रूप से शामिल ग्लोबल इंटीरियर्स लिमिटेड, विकास ग्लोबलोन लिमिटेड, विकास पॉलीमर्स इंडिया, मूनलाइट टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड, शुभम केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, केमिकल कनेक्शन और यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की इन सात इकाइयों को दलाली तथा धोखाधड़ी में मदद के लिये 51.86 लाख रुपये मिले।’’

ईडी ने कहा कि इन सातों निकायों की कुल राशि कुर्क कर ली गयी है।

एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 22, 2020 08:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).