
नयी दिल्ली, 11 जून प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि एजेंसी ने हरियाणा के पूर्व विधायक राम निवास और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के पूर्व अधिकारी को धन की कथित हेराफेरी से जुड़े एक मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है।
विधायक और पूर्व अधिकारी को प्राधिकरण में धन की कथित हेराफेरी के लिए गिरफ्तार किया गया है।
निवास और सुनील कुमार बंसल को नौ जून को चंडीगढ़ में हिरासत में लिया गया था।
ईडी ने एक बयान में बताया कि निवास 2019 से 2024 के दौरान विधायक थे। वह भी बंसल की तरह प्राधिकरण के पूर्व अधिकारी थे।
अधिकारियों ने बताया कि जननायक जनता पार्टी (जजपा) के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद निवास ने नरवाना विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया।
धन शोधन का यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकूला के सेक्टर-सात थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
यह मामला प्राधिकरण के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक में प्राधिकरण के बैंक खाते के माध्यम से ‘धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान’ किया गया था। ईडी ने पुलिस शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि आरोप है कि 2015 से 2019 के बीच प्राधिकरण के उक्त बैंक खाते से बिना किसी स्पष्ट कारण के कुछ चुनिंदा लोगों के खातों में लगभग 70 करोड़ रुपये बार-बार भेजे गए, जिससे 70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण द्वारा की गई आंतरिक जांच में पाया गया कि नकदी शाखा या आईटी में ऐसा कोई बैंक खाता नहीं दर्शाया गया, जिसका मतलब है कि बंसल और राम निवास ने प्राधिकरण को गुप्त तरीके से ‘धोखा’ दिया।
संघीय एजेंसी ने दावा किया कि ‘धोखाधड़ी’ केवल एक बैंक खाते या सिर्फ 70 करोड़ रुपये तक सीमित नहीं थी, बल्कि ‘बहुत बड़ी’ थी।
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