हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून को लेकर चालकों ने मप्र के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया
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भोपाल/इंदौर, 1 जनवरी : ‘हिट-एंड-रन’ मामलों से संबंधित नये कानून के विरोध में ट्रकों और टैंकरों सहित वाणिज्यिक वाहनों के चालकों ने सोमवार को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में काम बंद कर दिया. राज्य में कुछ स्थानों पर चालकों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़कों पर जाम लग गया. वहीं विभिन्न शहरों में ईंधन आपूर्ति बाधित होने की आशंका के कारण पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं.

प्रदर्शनकारी चालकों ने मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और इंदौर में कुछ सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया, जिससे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई. भोपाल में चालकों ने लालघाटी पर प्रदर्शन किया और सिटी बसें और अन्य वाहन रोके और कुछ प्रदर्शनकारी एमपी नगर के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी एकत्र हुए. भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में ऐसे चालकों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान है जो लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं.

बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एक प्रदर्शनकारी प्रमोद सिकरवार ने कहा, “नए कानून के अनुसार, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल की जेल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.” उन्होंने कहा, "नया कानून चालकों के हित के खिलाफ है। चालक किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं. ऐसे मामलों में लोग चालक के खिलाफ हो जाते हैं। हम मांग करते हैं कि नए कानून में संशोधन किया जाए."

इंदौर में विरोध प्रदर्शन के तहत गंगवाल बस स्टैंड पर बसें सड़क पर खड़ी कर दी गईं. इस बीच, विरोध प्रदर्शन से लोगों में दहशत फैल गई. उन्हें डर था कि प्रदर्शन से ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और वे पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़े हो गए. मध्य प्रदेश पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा, "हिट-एंड-रन मामलों में नया कानून सभी वाहनों पर लागू होगा, न कि केवल टैंकरों या ट्रकों पर. कुछ स्थानों पर समस्याएं हैं और लोग घबराहट में ईंधन इकठ्ठा करने के लिए परेशान हो रहे हैं. "

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