देश की खबरें | डीजीसीए ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट की मौत की जांच के आदेश दिए

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनी ‘एयर इंडिया एक्सप्रेस’ के पायलट की हाल ही में हुई मौत के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें मृतक के स्वास्थ्य संबंधी विवरण और ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की जांच की जाएगी।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने श्रीनगर से दिल्ली जाने के लिए उड़ान संख्या आईएक्स1153 से नौ अप्रैल को उड़ान भरी थी, लेकिन इसी बाच अचानक हृदयाघात हो जाने से चालक की मृत्यु हो गई थी।

डीजीसीए ने जांच का आदेश देते हुए कहा कि जांच टीम इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या चालक दल ने उड़ान के दौरान ‘एयर ट्रैफिक कंट्रोलर’ (एटीसी) को बीमारी की सूचना दी थी और यदि हां तो क्या एटीसी ने उचित कार्रवाई की थी।

डीजीसीए द्वारा 17 अप्रैल को दिए गए आदेश में कहा गया कि पायलट के स्वास्थ्य संबंधी विवरण की जांच करने के साथ-साथ टीम यह भी पता लगाएगी कि क्या ऐसे पायलट की ड्यूटी लगाते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई थी या नहीं।

डीजीसीए के आदेशानुसार, जब किसी चालक दल के सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो उनके विमान संचालन पर प्रतिबंध है।

डीजीसीए की टीम यह भी जांच करेगी कि क्या उड़ान भरने से पहले ऐसे पायलटों की विशिष्ट चिकित्सा जांच की जाती है या नहीं और क्या संबंधित पायलट के अस्वस्थ महसूस करने की सूचना दिए जाने पर विमान में मौजूद शेष चालक दल ने कोई कार्रवाई की थी या नहीं।

डीजीसीए के अनुसार, जांच में पायलट को हवाई अड्डे के चिकित्सा केंद्र तक ले जाने में लगे समय की भी जांच की जाएगी।

इसके अलावा, जांच दल ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर चिकित्सा केंद्र की तैयारी के स्तर की जांच करेगा और साथ ही इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के संबंध में बदलाव का सुझाव भी देगा।

वायु सुरक्षा उपनिदेशक विशाल यादव को प्रभारी अन्वेषक बनाया गया है तथा ग्रुप कैप्टन मुर्तजा विषय विशेषज्ञ के रूप में जांच करेंगे।

आदेश के अनुसार, टीम को अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द और अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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