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केंद्र सरकार के कार्यालयों में उप सचिव और इनसे से ऊपर के अधिकारी सोमवार से मौजूद रहेंगे

उल्लेखनीय है कि संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी 13 अप्रैल से ही केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य शुरू कर चुके हैं।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में उप सचिव और इनसे से ऊपर के अधिकारी सोमवार से मौजूद रहेंगे
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नयी दिल्ली, 19 अप्रैल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से घर से काम कर रहे उप सचिव और इनसे ऊपर के अधिकारी सोमवार को करीब एक महीने बाद कार्यालय पहुंचेंगे।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी 13 अप्रैल से ही केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य शुरू कर चुके हैं।

देश में लागू लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, ‘‘सभी मंत्रालय, विभाग और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालय उप सचिव और इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे।’’

दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जरूरत के मुताबिक अधिकतम 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी।’’

केंद्र सरकार के सभी विभाग 25 मार्च को लागू लॉकडाउन के बाद न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं।

अधिकारी ने बताया, ‘‘गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक सोमवार से उप सचिव और निदेशक स्तर के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति कार्यालयों में होगी।’’

संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक सभी कार्यस्थलों पर शरीर का तापमान जांचने की उचित व्यवस्था और सुविधाजनक स्थलों पर सेनेटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए।

‘कार्यस्थल’ को लेकर जारी दिशानिर्देश में गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘ 65 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी, कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारी और उन कर्मचारियों को जिनके पांच साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें घर से ही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।’’

दिशानिर्देश में कहा गया है कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यस्थलों पर पालियों में एक घंटे का अंतर होना चाहिए और कर्मचारियों के मध्यान्ह भोजन का समय अलग-अलग होना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी संगठनों को पाली के बीच में अपने कार्यस्थल को संक्रमण मुक्त करना चाहिए और बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर रोक लगानी चाहिए। इसके साथ ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को ‘‘आरोग्य सेतु’’ ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि इमरात की ऊपरी मंजिली पर जाने के लिए सीढ़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इनके अलावा, रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी एजेंसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और सीमा शुल्क विभाग बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों के बारे में गृह मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन और राजकोष, महालेखाकार के फील्ड कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।

दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य सरकार सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्त कर सकती है। हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।

गृह मंत्रालय के मुताबिक,, ‘‘ ए और बी समूह के अधिकारी जरूरत के हिसाब से कार्यालय आएंगे। वहीं सी और डी समूह के 33 प्रतिशत तक कर्मचारी सामाजिक दूरी का अनुपाल करते हुए कार्यालय आ सकते हैं।’’

दिशानिर्देश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय की सेवाएं बिना किसी पाबंदी की काम करेंगी।

गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय कमिश्नर कार्यालय केवल कोविड-19 संबंधी गतिविधियों और आंतरिक रसोईघर के परिचालन के लिए खुले रहेंगे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 19, 2020 06:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).