नयी दिल्ली, 25 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक आरोपी की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया, जिसमें फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले में जांच पूरी करने के लिए और समय दिए जाने को चुनौती दी गई है।
आरोपी पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज है।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने खालिद की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया जोकि ''यूनाइटेड अगेंस्ट हेट'' नाम के अभियान समूह का सदस्य है और इस मामले में न्यायिक हिरासत में है।
आरोपी ने निचली अदालत के 13 अगस्त के आदेश को रद्द करने का अुनरोध किया है, जिसके तहत पुलिस को मामले में यूएपीए के अंतर्गत 10 लोगों के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 17 सितंबर तक का समय दिया गया था।
याचिका में निचली अदालत के फैसले पर रोक के साथ ही मामले के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किए जाने का भी अनुरोध किया गया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर के लिए निर्धारित की।
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