नयी दिल्ली, 15 जून दिल्ली पुलिस ने 48 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सोमवार को यहां की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। फरवरी में उतरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के समय वह दोनों समुदायों को शांत कराने का प्रयास कर रहा था।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने प्रॉपर्टी डीलर की कथित हत्या के मामले में 16 लोगों के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीप्ति देवेश की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
पुलिस ने बताया कि शाहदरा के उत्तरी घोंडा निवासी परवेज को गोली लगी थी और उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी।
आरोपपत्र भादंसं की धारा 302 (हत्या), 147 और 148 (दंगे) और 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होना) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किए गए।
हत्या के अपराध में कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा हो सकती है।
पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी की शाम सात बजे परवेज जाफराबाद इलाके की एक गली में घायल हालत में पड़ा था।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
उन्होंने कहा कि इस बारे में जाफराबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि परवेज के पास एक रिवॉल्वर भी था जो अब तक बरामद नहीं हुआ है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह दोनों समुदायों में बीच-बचाव करने का प्रयास कर रहा था तभी उस पर हमला हुआ।
उन्होंने कहा कि 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसने कथित तौर पर परवेज को गोली मारी थी। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी इलाके में दंगा करने वाली भीड़ का हिस्सा थे।
सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई।
पुलिस ने बताया कि उसकी हत्या में प्रयुक्त हथियार और परवेज का रिवॉल्वर अब तक बरामद नहीं हुआ है।
उतरपूर्वी दिल्ली में फरवरी में इस वर्ष हुए दंगे में 43 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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