देश की खबरें | दिल्ली: 2022 विधानसभा उपचुनाव में ‘आप’ उम्मीदवार के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नयी दिल्ली, छह फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा उपचुनाव में राजिंदर नगर निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने चार फरवरी को आदेश में कहा कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा उचित लेखा-जोखा न रखने से चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होंगे और यह भ्रष्ट आचरण नहीं है।

अदालत ने कहा, “भले ही याचिका में उचित लेखा-जोखा न रखने के बारे में लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाएं, फिर भी उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यह भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। याचिका में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है।”

याचिकाकर्ता ने पाठक के निर्वाचन को निरस्त करने के साथ ही उन्हें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगले छह वर्ष तक विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने का अनुरोध किया था।

रमेश कुमार खत्री नाम के व्यक्ति ने याचिका में आरोप लगाया कि ‘आप’ नेता ने दैनिक व्यय रजिस्टर में फर्जी खर्च दिखाया है।

खत्री ने आरोप लगाया कि पाठक ने अपने चुनाव व्यय रजिस्टर में जलपान, होर्डिंग, बैनर, पर्चे, झाड़ू आदि पर हुए खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया।

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