देश की खबरें | दिल्ली दंगे : निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी हिरासत तीन दिन बढ़ी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुयी सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में सोमवार को आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, सात सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुयी सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित धनशोधन मामले में सोमवार को आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस आरोप की जांच कर रहा है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और दंगों को बढ़ावा देने के लिए हुसैन और उनके करीबी लोगों ने कथित मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 1.10 करोड़ रुपये का धनशोधन किया।

यह भी पढ़े | Kohinoor Electronics Director Vishal Mewani Death: मुंबई में दर्दनाक हादसा, ‘कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स’ के निदेशक विशाल मेवाणी की लिफ्ट के शॉफ्ट में फंसने से मौत.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

ईडी ने हुसैन को नौ दिनों के लिए हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया था। ईडी की दलील थी कि उसे हुसैन से अब भी अन्य कई दस्तावेजों के बारे में और कई लोगों से सामना कराकर पूछताछ करने की जरूरत है।

यह भी पढ़े | Manohar Lal Khattar Health Update: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का मेदांता हॉस्पिटल में COVID -19 के लिए इलाज जारी, हालत में हो रहा है सुधार.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पहले से की गयी पूछताछ और रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ताहिर हुसैन को आज से तीन और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाता है।

अदालत ने जेल अधीक्षक को तुरंत आरोपी की हिरासत ईडी के संबंधित जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। आरोपी को 10 सितंबर तक जेल अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

अदालत ने अधिकारियों को हर 24 घंटे में हुसैन की चिकित्सकीय जांच करने का भी निर्देश दिया।

हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के के मनन और वकील उदिति बाली ने सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध किया, वहीं केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ईडी की ओर से पेश हुए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\