नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने यहां 83 ऐसे और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अनुमति देने के लिए नगर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी जो 24 घंटे काम कर सकेंगे। राजनिवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उपराज्यपाल ने अक्टूबर 2022 के बाद चौथे ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पिछले साल अक्टूबर में 314 प्रतिष्ठानों को 24 घंटे काम करने की छूट दी गई थी। उसे बाद अप्रैल में 55 और जून में 155 प्रतिष्ठानों को छूट दी गई।
एक अधिकारी ने बताया कि 83 और प्रतिष्ठानों को मंजूरी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में अब विभिन्न स्थानों पर 607 ऐसी दुकानें और प्रतिष्ठान होंगे जो आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेंगे।
उपराज्यपाल सक्सेना ने दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट दी है, जिसके तहत वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 24 घंटे काम कर सकते हैं।
जिन दुकानें और प्रतिष्ठानों को मंजूरी मिली हैं उनमें आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, नायका फैशन प्राइवेट लिमिटेड और बीकानेरवाला इंटरनेशनल शामिल हैं।
अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने आवेदनों को जल्दी मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री और श्रम विभाग की सराहना की।
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