देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेश यात्रा के लिए डीके शिवकुमार की याचिका को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 30 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने की मंजूरी दे दी। शिवकुमार धन शोधन ममाले में जमानत पर हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसकी जांच कर रहा है।

न्यायमूर्ति आशा मेनन ने शिवकुमार की याचिका को मंजूर करते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को 31 मार्च और छह अप्रैल के बीच दुबई और अबुधाबी की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।’’

न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेता वापस आने के बाद जांच अधिकारियों से संपर्क करेंगे। शिवकुमार ने अधिवक्ता मयंक जैन हैं। शिवकुमार ने याचिका में कहा कि दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उनका शामिल होना जरूरी है, क्योंकि वह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं।

शिवकुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अक्टूबर, 2019 में उच्च न्यायालय ने उन्हें इस शर्त के साथ जमानत दे दी थी कि वह बिना अदालत की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे।

कर्नाटक में सात बार के विधायक डीके शिवकुमार को नयी दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी के साथ धन शोधन प्रतिषेध कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह मामला आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ विशेष अदालत में दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है, जिसमें कथित रूप से करोड़ों रुपयों से जुड़े कर चोरी और हवाला लेन-देन के आरोप लगाये गये है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)