नयी दिल्ली, तीन मई दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस की नेता के. कविता के एक आवेदन पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने सात मई को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश करने का अनुरोध किया है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर छह मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिस दिन अदालत कविता के आवेदन पर दलीलें सुनेगी।
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता कविता के वकील नितेश राणा ने आवेदन में अदालत से कहा कि वह तिहाड़ केंद्रीय कारागार से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बजाय अदालत के समक्ष पेश होना चाहती हैं।
अदालत ने 23 अप्रैल को जेल अधिकारियों को कविता की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें डिजिटल तरीके से पेश करने का निर्देश दिया था।
ईडी ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन मामले में बंद थीं। दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत सात मई को खत्म होगी।
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