देश की खबरें | दिल्ली की अदालत ने वीडियो कांफ्रेंस से सुनवाई कर तलाक को मंजूरी दी
जियो

नयी दिल्ली, 16 जून दिल्ली की एक अदालत ने कोविड-19 महामारी के कारण अदालतों में कामकाज बाधित होने के चलते वीडियो कांफ्रेस के जरिये सुनवाई कर एक दंपति के तलाक को मंजूरी प्रदान की।

परिवार न्यायालय के न्यायाधीश दीपक गर्ग ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दंपति द्वारा अलग-अलग बयान दर्ज कराने के बाद अपना फैसला सुनाया।

यह भी पढ़े | भारतीय-चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- हमारी कमजोरी का हर संकेत चीन की प्रतिक्रिया को और अधिक आक्रामक बनाता है.

अदालत की ओर से संयुक्त बयान की एक प्रति दोनों पक्षों को भेजी गई, जिसपर उन्होंने हस्ताक्षर किये।

न्यायाधीश ने 12 जून को पारित इस आदेश में कहा, “मैं संतुष्ट हूं कि याचिकाकर्ताओं ने बिना जोर जबरदस्ती,धोखाधड़ी और अनुचित प्रभाव के बगैर स्वेच्छा से तलाक की याचिका पर रजामंदी जाहिर की है।”

यह भी पढ़े | लद्दाख बॉर्डर विवाद: सेना प्रमुख एमएम नरवाणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे: 16 जून 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने शादी से संबंधित अपने सभी विवादों को हल किया और कोई भी मुकदमा शुरू नहीं करने या एक दूसरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ भविष्य में कोई दावा नहीं करने सहमति जतायी।

याचिकाकर्ताओं की जून 2017 में शादी हुई थी। दिसंबर 2018 से वे अलग रह रहे थे।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)