RBI KYC Diktat To Bank: आरबीआई ने आसान की खाताधारकों की जिंदगी, बैंको को चेताया, कहा- ब्रांच आने का दबाव मत बनाओ

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो ‘अपने ग्राहक को जानें ’ विवरण को अद्यतन करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है.

RBI (Photo: PTI)

नयी दिल्ली, 6 जनवरी : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो ‘अपने ग्राहक को जानें (KYC)’ विवरण को अद्यतन करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें कहा गया कि यदि केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्व-घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों को केवाईसी अद्यतन करने के लिए ग्राहकों पर बैंक शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए. इसी की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को ये दिशा-निर्देश जारी किए. इसमें कहा गया, ‘‘मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो पुन: केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का स्व-घोषणा पत्र पर्याप्त है.’’ यह भी पढ़ें :ओडिशा में हैं 3.23 करोड़ से अधिक मतदाता

दिशा-निर्देशों में बैंकों से कहा गया कि वे पंजीकृत ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल माध्यम (ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि के जरिए स्व-घोषणा पत्र की सुविधा ग्राहकों को दें जिसमें ग्राहक को बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़े. इसमें यह भी कहा गया कि पते में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राहक इनमें से किसी भी माध्यम के जरिए संशोधित/अद्यतन पता दे सकता है जिसके बाद बैंक दो महीने के भीतर नए पते का सत्यापन करेगा.

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