चेन्नई, 22 जुलाई तमिलनाडु की एक सत्र अदालत ने धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल की हिरासत सोमवार को 29 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।
अभियोजन पक्ष ने सेंथिल बालाजी को यहां पुझल में केंद्रीय कारागार से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रधान सत्र न्यायाधीश ए. अल्ली के समक्ष पेश किया, जिन्होंने हिरासत बढ़ाने का फैसला किया।
न्यायाधीश ने 18 जुलाई को आरोप तय करने के लिए मामले की सुनवाई आज के लिए निर्धारित की थी तथा अभियोजन पक्ष को सेंथिल बालाजी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था।
सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सेंथिल बालाजी ने एक याचिका दायर कर मामले की सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया जब तक कि मद्रास उच्च न्यायालय इस अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला नहीं ले लेता।
इस अदालत ने मामले से मुक्त करने के अनुरोध संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
सेंथिल बालाजी के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसलिए आरोप तय करने की प्रक्रिया स्थगित की जा सकती है।
न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है।
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