जरुरी जानकारी | सहारा समूह की कंपनियों को राहत के खिलाफ एसएफआईओ की अपील पर कल सुनवाई करेगा न्यायालय

नयी दिल्ली, 25 मई उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की उस याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा जिसमें सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

मामला न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

सहारा समूह की कंपनियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनका नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शहर में नहीं हैं।

कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी एसएफआईओ की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अनुरोध पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

एसएफआईओ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है।

उच्चतम न्यायालय 17 मई को एसएफआईओ की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की कंपनियों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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