Delhi High Court: लोकपाल मामले में शिबू सोरेने की अपील पर 20 फरवरी को सुनवाई करेगी अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख शिबू सोरेन की अपील को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
नयी दिल्ली, 19 फरवरी: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रमुख शिबू सोरेन की अपील को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दूबे ने शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें लोकपाल द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में अदालत की एकल पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
22 जनवरी को उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही और शिकायत के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था. न्यायाधीश रेखा पल्ली और सुधीर कुमार जैन की पीठ ने यह सूचित किए जाने पर कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं, इस मामले को 20 फऱवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसी आधार पर अदालत से मामले की सुनवाई किसी अन्य दिन किए जाने की अपील की गई थी.
सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत के समक्ष पेश हुए और उन्होंने कहा कि मंगलवार को मामले की सुनवाई लोकपाल के समक्ष सूचीबद्ध है. इससे पूर्व, एकल पीठ के न्यायधीश ने अपने आदेश में कहा था कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली शिबू सोरने की याचिका और शिकायत समय से पहले दायर की गई थी और इस मामले में लोकपाल को देखना था कि इस मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं.
झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दूबे ने अगस्त, 2020 में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर भारी संपत्ति अर्जित की है और वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.
सांसद निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला है. एकल पीठ के न्यायाधीश ने वरिष्ठ नेता के ‘दुर्भावना’ संबंधी आरोपों को भी खारिज कर दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि लोकपाल ने अभी सीबीआई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री पर गौर नहीं किया है.
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 19, 2024 04:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

