देश की खबरें | चंद्रबाबू की हिरासत की मांग वाली सीआईडी की याचिका पर अदालत ने 18 सितंबर तक लगाई रोक

अमरावती, 13 सितंबर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की उस याचिका में कार्यवाही पर बुधवार को 18 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी जिसमें करोड़ों रुपये के कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में सीआईडी ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में लेने की मांग की है।

उच्च न्यायालय नायडू की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। नायडू ने याचिका में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 19 सितंबर को तय की।

उच्च न्यायालय ने अपराध जांच विभाग को नायडू की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री नायडू का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने किया जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता पी. सुधाकर रेड्डी ने राज्य सरकार का पक्ष रखा।

आंध्र प्रदेश सीआईडी की ओर से दाखिल मामले में नायडू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वह अभी राजमहेंद्रवरम के केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

बाद में सीआईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत में एक याचिका दायर कर इस मामले में पूछताछ के लिए नायडू की 15 दिनों की हिरासत की मांग की थी।

आंध्र प्रदेश सीआईडी के प्रमुख एन. संजय ने बताया था कि नायडू को कौशल विकास निगम के कोष में हेराफेरी से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे राज्य सरकार के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)