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अदालत ने डीयू के कैंपस लॉ सेंटर को विकलांगों के वास्ते सुगम्य बनाने पर रिपोर्ट मांगी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के ‘कैंपस लॉ सेंटर’ का दौरा कर वहां विकलांगों के वास्ते की गयी व्यवस्था पर एक समग्र रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में इस वकील को अदालत मित्र नियुक्त किया गया है और उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ‘कैंपस लॉ सेंटर’ विकलांगों के सुगम्य है।

अदालत ने डीयू के कैंपस लॉ सेंटर को विकलांगों के वास्ते सुगम्य बनाने पर रिपोर्ट मांगी
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नयी दिल्ली, 9 दिसंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के ‘कैंपस लॉ सेंटर’ का दौरा कर वहां विकलांगों के वास्ते की गयी व्यवस्था पर एक समग्र रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में इस वकील को अदालत मित्र नियुक्त किया गया है और उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ‘कैंपस लॉ सेंटर’ विकलांगों के सुगम्य है. अदालत मित्र कमल गुप्ता ने सुझाव दिया था कि उन्हें कैंपस का दौरा करने दिया जाए ताकि इस बात पर समग्र हलफनाम दाखिल किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि विश्वविद्यालय द्वारा और क्या-क्या करने की जरूरत है.

विश्वविद्यालय के वकील ने कहा कि गुप्ता को सभी जरूरी सहयोग उपलब्ध कराये जायेंगे. न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने हाल में अपने आदेश में कहा, ‘‘ विद्वान अदालत मित्र प्रतिवादी नंबर एक विश्वविद्यालय के विद्वान वकील को कैंपस लॉ सेंटर की अपनी यात्रा की प्रस्तावित तिथि के बारे में सूचना देंगे.’’ अदालत ने आदेश दिया, ‘‘ कैंपस लॉ सेंटर का दौरा करने के बाद विद्वान अदालत मित्र इस बात की समग्र रिपोर्ट अथवा सुझाव देंगे कि प्रतिवादी नंबर एक विश्वविद्यालय द्वारा और कौन -कौन से कदम उठाये जाने चाहिए. उनकी यात्रा के दौरान उन्हें सभी जरूरी सहायता मुहैया करायी जाए.’’

दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि उसने विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं. अदालत ने विश्वविद्यालय को विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर समग्र हलफनामा दाखिल करने के लिए पिछले महीने आखिरी मौका दिया था.अदालत नेत्रहीन विद्यार्थी जयंत सिंह राघव की याचिका पर सुनवाई कर रही है. राघव ने परीक्षा के दौरान विकलांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया था. मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 09, 2023 06:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).