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देश की खबरें | प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी की मांग वाली शिकायत पर अदालत ने पुलिस से एटीआर मांगी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी। वकीलों ने यह जानकारी दी।

देश की खबरें | प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी की मांग वाली शिकायत पर अदालत ने पुलिस से एटीआर मांगी

नयी दिल्ली, 25 मई राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर यहां की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी। वकीलों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि शिकायत में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के कथित तौर पर ‘‘झूठे आरोप’’ लगाने के लिए प्रदर्शनकारी पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

उनके वकील ए. पी. सिंह ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने ‘अटल जन पार्टी’ के राष्ट्रीय प्रमुख होने का दावा करने वाले बम बम महाराज नौहटिया की ओर से दायर एक आवेदन पर निर्देश पारित किया।

गौरतलब है कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई पहलवान जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं।

शिकायत में दावा किया गया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोप झूठे है।

इसमें कहा गया है, ‘‘इसलिए डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष सिंह के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के आरोप में इन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करना आवश्यक है।’’

इसमें दावा किया गया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप गलत है। इसमें कहा गया है, ‘‘इसलिए, यह विश्वास करना कठिन है कि उन्हें 66 वर्षीय एक व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किया गया था।’’

इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों द्वारा दिया जा रहा धरना ‘‘केवल वांछित कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालत पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए है।’’

शिकायतकर्ता ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 25, 2023 08:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).