देश की खबरें | अदालत ने बैंक दस्तावेजों पर सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यहां की एक सत्र अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने धन शोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एकत्र किए गए गायब दस्तावेज मुहैया कराने का आग्रह किया था।
चेन्नई, आठ जुलाई यहां की एक सत्र अदालत ने सोमवार को पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने धन शोधन जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एकत्र किए गए गायब दस्तावेज मुहैया कराने का आग्रह किया था।
अदालत ने सेंथिल बालाजी की हिरासत भी 10 जुलाई तक बढ़ा दी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून 2023 को धन शोध मामले में गिरफ्तार किया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 जुलाई तक बढ़ाई है। अभियोजन पक्ष ने सेंथिल बालाजी को सोमवार को यहां केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायाधीश के समक्ष पेश किया था।
न्यायाधीश ने सेंथिल बालाजी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गायब कागजात को उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। ये दस्तावेज उनके खाते से संबंधित चालान की रसीद की प्रतियां थीं, जिन्हें ईडी ने अपनी जांच में एकत्र किया था।
हालांकि, न्यायाधीश ने एक अन्य याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, करूर के प्रबंधक द्वारा बालाजी के बैंक खाते के संबंध में ईडी को लिखा गया एक पत्र उन्हें उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
न्यायाधीश ने बालाजी द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की। इस याचिका में उन्होंने वर्तमान कार्यवाही को टालने तथा मामले को बाद की तारीख तक स्थगित करने की मांग की है।
बालाजी को ईडी ने नौकरी के लिए नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला उनके पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान का है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2024 08:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

