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देश की खबरें | अदालत ने मानहानि मामला स्थानांतरित करने की राहुल गांधी की मांग खारिज की

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देश की खबरें | अदालत ने मानहानि मामला स्थानांतरित करने की राहुल गांधी की मांग खारिज की

मुंबई, 14 जून महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है।

प्रधान जिला न्यायाधीश ए जे मंत्री ने राहुल की याचिका पिछले साल दिसंबर में खारिज कर दी थी, लेकिन इससे संबंधित आदेश मंगलवार को अपलोड किया गया।

वर्ष 2019 के दीवानी मानहानि मामले में संघ कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने राहुल गांधी पर पत्रकार-कार्यकर्ता गौरी लंकेश की 2017 में हुई हत्या से आरएसएस को जोड़कर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया था। चंपानेरकर ने राहुल से एक रुपये का सांकेतिक मुआवजा मांगा था। यह मामला दीवानी न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग के समक्ष लंबित है।

राहुल गांधी के वकील ने दलील दी कि मामला दीवानी न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वादी द्वारा मांगा गया मुआवजा पांच लाख रुपये से कम था।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि राहुल गांधी उसी न्यायाधीश के समक्ष वित्त संबंधी क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठा सकते हैं, जो मुकदमे की सुनवाई कर रहा है।

चंपानेरकर के वकील आदित्य मिश्रा ने दलील दी कि राहुल गांधी की याचिका सुनवाई लटकाने के लिए दाखिल किए गए एक ‘‘तुच्छ आवेदन’’ के अलावा और कुछ नहीं है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 15, 2022 12:09 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).