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देश की खबरें | न्यायालय का 2019 कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के व्यवसायी के बेटे को जमानत देने से इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने 2019 जगुआर कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के एक रेस्तरां श्रृंखला मालिक के बेटे की जमानत के लिये दायर अपील खारिज कर दी है। इस घटना में दो बांग्लादेशी नागरिक मारे गए थे।

देश की खबरें | न्यायालय का 2019 कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के व्यवसायी के बेटे को जमानत देने से इनकार

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने 2019 जगुआर कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के एक रेस्तरां श्रृंखला मालिक के बेटे की जमानत के लिये दायर अपील खारिज कर दी है। इस घटना में दो बांग्लादेशी नागरिक मारे गए थे।

न्यामूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के उद्देश्य से हैं और किसी भी तरह से सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी।

पीठ ने कहा, ‘‘हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं... लंबित आवेदन का निस्तारण किया जाता है।’’

शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपने आरोपी बेटे रागिब परवेज की ओर से अख्तर परवेज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

गौरतलब है कि तेज रफ्तार जगुआर ने कोलकाता में एक ट्रैफिक सिग्नल को पारकर एक मर्सिडीज को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एक पुलिस नियंत्रण बूथ के नीचे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया। घटना में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी।

अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि रागिब परवेज ने जांच में सहयोग किया था और विशेष रूप से कोरोना वायरस महामारी के दौरान उसे जेल भेजने का कोई मतलब नहीं होगा।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2021 01:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).