देश की खबरें | एनएलयूडी में दिल्ली के छात्रों के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण पर अदालत ने रोक लगाई

नयी दिल्ली, 29 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली (एनएलयूडी) में राष्ट्रीय राजधानी के छात्रों के लिये 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने के फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने विश्वविद्यालय को 2 जुलाई या उससे पहले प्रवेश के बारे में नयी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

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अदालत ने यह अंतरिम आदेश एनएलयूडी के छात्रों और पूर्व छात्रों की याचिका पर दिया। इस याचिका में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के आरक्षण के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है, ''यह विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय चरित्र और उत्कृष्टता के मानकों पर प्रहार करता है।''

छात्रों ने दिल्ली में एक संस्थान से योग्यता परीक्षाएं पास कर चुके आवेदकों को विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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याचिका में कहा गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 है।

अदालत इस मामले में अब 18 अगस्त को आगे सुनवाई होगी।

याचिका में एनएलयूडी में सीटें 80 बढ़ाकर 120 करने के कदम को भी चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय की गवर्निंग काउंसिल के निर्णय के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में छात्रावास, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये आवास और कक्षाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।

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