देश की खबरें | आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की याचिका पर न्यायालय का नोटिस
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, तीन सितंबर उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से छठी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने के लिये राज्य सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति केएम जोसफ ने इस याचिका पर श्रीनिवास गुंतिपल्ली से जवाब मांगा।

यह भी पढ़े | Rita Bahuguna Joshi Corona Positive: यूपी से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी कोरोना संक्रमित, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुंतिपल्ली की याचिका पर सरकार द्वारा संचालित स्कूलों (जिनमें शिक्षा का माध्यम तेलगु है) में इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

इस वर्ष अप्रैल में उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा का माध्यम तेलगु से बदलकर अंग्रेजी करने का आदेश रद्द कर दिया था।

यह भी पढ़े | Sex Racket in Mathura: मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 लड़कियां गिरफ्तार.

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और यह संविधान के अनुरूप एक प्रगतिशील एवं भविष्य के लिहाज से एक उचित कदम है।

गुंतिपल्ली के वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है, उन्हें दो हफ्ते में इसका जवाब देना है।

याचिका पर सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की गई है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)