नयी दिल्ली, 17 मई हत्या के मामले में गिरफ्तार विचाराधीन कैदी को दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए उसे निर्देश दिया कि वह अपने फोन पर ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार कश्यप ने शनिवार को आरोपी रवि धीका को जमानत दे दी। उसने याचिका में अनुरोध किया था कि उसे अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करनी है, जिसका उपचार चल रहा है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि पत्नी के इलाज के बारे में आरोपी के तर्क सत्य हैं जिसके बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया।
अदालत ने उसे अपने मोबाइल फोन पर ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करने का निर्देश देने के साथ ही कहा कि रिहाई के दौरान वह अपने मोबाइल फोन का जीपीएस लोकेशन और ब्लूटूथ भी खुला रखे ।
अदालत ने धीका को निर्देश दिया कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करे, गवाहों को प्रभावित नहीं करे और न्याय से नहीं भागे। इसने आरोपी को यह भी निर्देश दिया कि वह संबंधित एसएचओ के समक्ष हर सोमवार को अपनी मोबाइल लोकेशन साझा कर उपस्थित हो।
अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद वह जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे।
अंतरिम जमानत सशर्त थी जिसमें आरोपी को 20 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक और मुचलका भरना था।
आरोपी पर हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है और इसी सिलसिले में वह जेल में बंद है।
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