देश की खबरें | अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्ति की पुनरीक्षण याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर यहां की एक सत्र अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्ति को ‘भगोड़ा’ घोषित करने संबंधी एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।

सत्र अदालत ने कहा कि ‘‘पुनरीक्षणवादी इस तरह के हल्के तरीके से अदालती प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।’’

अदालत संजय तिवारी की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ के. एन. काटजू मार्ग पुलिस थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया था।

अदालती कार्यवाही से उनकी अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने हाल के अपने एक आदेश में कहा, ‘‘वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है क्योंकि 31 जनवरी, 2022 के आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है, और इस तरह इसका निस्तारण किया जाता है।’’

अदालत ने कहा कि तिवारी ने सुनवाई की तारीख पर अपनी अनुपस्थिति से इनकार नहीं किया है और अनुपस्थिति के लिए बताया गया कारण ‘‘तार्किक नहीं’’ था।

अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने ‘‘सही’’ आदेश पारित किया था।

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