देश की खबरें | न्यायालय ने गुड़गांव के स्कूल में सात साल के बच्चे की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, दो सितंबर, उच्चतम न्यायालय ने गुड़गांव के एक निजी स्कूल में सात साल के बच्चे की हत्या के आरोपी लड़के की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरिमन , न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हमने शिकायतकर्ता के वकील सहित सभी पक्षों के वकीलों को विस्तार से सुना। चूंकि याचिकाकर्ता की सिर्फ एक वयस्क के रूप में जमानत के मकसद से सुनवाई हो रही है, इसलिए हमें इस समय उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की वजह नजर नहीं आती। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।’’

सीबीआई ने जमानत याचिका का यह कहते हुये विरोध किया कि आरोपी के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया से बचने के लिये किशोर न्याय कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता।

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आरोपी की ओर से न्यायालय में दलील दी गयी कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी गलत की है कि इस मामले में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।

उच्च न्यायालय ने जून महीने में लड़के की जमानत याचिका खरिज कर दी थी।

इस मामले में सीबीआई के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि इस लड़के ने परीक्षायें स्थगित कराने और अभिभावक-शिक्षक की प्रस्तावित बैठक रद्द कराने के मकसद से आठ सितंबर, 2017 को स्कूल के वाशरूम में छात्र की गला रेत कर हत्या कर दी थी।

इस बच्चे का शव गुड़गांव के भोंडसी स्थित निजी स्कूल के वाशरूम में मिला था।

इससे पहले, न्यायालय ने इस मामले में आरोपी 16 वर्षीय किशोर के नाम का इस्तेमाल करने से मीडिया को रोक दिया था।

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