देश की खबरें | अदालत ने कपिल मिश्रा के माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला किया बंद
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के बिना शर्त आप नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बंद कर दिया।

जैन ने 2017 में मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। मिश्रा ने उनके और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

यह भी पढ़े | Sharad Purnima 2020 Wishes & Photos: शरद पूर्णिमा पर प्रियजनों को इन हिंदी WhatsApp Stickers, HD Images, Facebook Messages, GIF Greetings, Wallpapers के जरिए दें बधाई.

मिश्रा के अतिरिक्त मुख्य मेटोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार होने पर बुधवार को मामला बंद कर दिया गया।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी (मिश्रा) ने कहा कि वह अदालत में बिना शर्त माफी मांगने के लिए बयान देने को तैयार हैं। शिकायतकर्ता (जैन) ने भी कहा कि अगर वह (मिश्रा) अदालत के समक्ष बयान देते हैं, तो वह शिकायत वापस ले लेंगे।’’

यह भी पढ़े | 1 नवंबर से बदल जाएंगे आम आदमी से जुड़े ये 5 नियम, आप पर भी पड़ेगा सीधा असर.

मिश्रा और जैन के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने मानहानि के मामले का निस्तारण कर दिया।

मिश्रा ने 2017 में संवाददाता सम्मेलन में जैन पर अरविंद केजरीवाल को दो करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप लगाया था।

मिश्रा ने यह भी दावा किया था कि जैन ने ‘‘केजरीवाल के एक रिश्तेदार का 50 करोड़ रुपये का जमीन का सौदा भी तय कराया।’’

मिश्रा ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा था कि जैन कुछ दिनों में जेल में होंगे।

मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल कैद की सजा का प्रावधान है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)