देश की खबरें | अदालत ने डीजीपी को बेहतर जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने को कहा

रांची, 12 जनवरी झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह को यह सुनिश्चित करने का शुक्रवार को निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे बेहतर जांच कर सकें।

डीजीपी को अदालत ने पेश होने के लिए कहा था। डीजीपी ने पीठ को आश्वासन दिया कि मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाये जाएंगे।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार गिरिडीह के पचंबा खंड में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस) के प्रबंधक के रूप में तैनात संतोष यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

ऑडिट के दौरान पीएसीएस में कुछ कथित अनियमितताएं पाई गईं थीं।

गिरिडीह के उपायुक्त ने पचंबा प्रखंड के पीएसीएस पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

इसके बाद यादव ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। बृहस्पतिवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा की गई दोषपूर्ण जांच पर गौर किया। पीठ ने कहा कि पुलिस ने जांच करते समय आरोपी का इकबालिया बयान दर्ज किया जो उचित नहीं लगता।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि पुलिस को गहन जांच करने की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने शुक्रवार को डीजीपी को अदालत में तलब किया।

यादव को दिन में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी।

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