देश की खबरें | बच्चे की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिये आर्थिक मदद संबंधी याचिका पर अदालत ने आप सरकार से पूछा रुख

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नयी दिल्ली, 19 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो साल के एक बच्चे के पिता की उस याचिका पर दिल्ली की आप सरकार से उसका रुख पूछा है जिसमें उसने दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे अपने बच्चे के इलाज के लिये आर्थिक मदद मांगी है क्योंकि वह इलाज का खर्च नहीं उठा सकता।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता अनुज अग्रवाल से कहा कि वो इस संदर्भ में प्रशासनिक रुख पर निर्देश लें। उन्होंने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जून को तय की है।

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नाबालिग बच्चे के नाम से दायर की गई याचिका में यह कहा गया कि वह गंभीर ग्रैन्युलोमेटस बीमारी (सीजीडी) से पीड़ित है जो प्राथमिक प्रतिरक्षा की कमी संबंधी आनुवांशिक बीमारी है जिससे रोगों के खिलाफ लड़ने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है।

बच्चे के पिता ने याचिका में कहा कि बीमारी का इलाज “कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट” है जिस पर 15 लाख रुपये की लागत आएगी जिसका खर्च न तो वह और न ही उसका परिवार वहन कर सकता है।

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रतिवेदन के बाद उसे फरवरी में तीन लाख रुपये स्वीकृत हुए थे लेकिन यह पर्याप्त नहीं था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता के लिये उसके द्वारा 27 फरवरी को दिये गए प्रतिवेदन पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि धन की कमी की वजह से एम्स में बच्चे का इलाज भी अब तक शुरू नहीं हो सका है और अस्पताल ने ट्रांसप्लांट के लिये अगली तारीख 26 जून की दी है।

याचिका में दावा किया गया कि अगर तब तक जरूरी रकम नहीं प्राप्त हुई तो इलाज में और विलंब हो जाएगा।

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