देश की खबरें | अदालत ने परिसर की सफाई से संतुष्ट होने पर डीयू को छात्रसंघ चुनाव की मतगणना की अनुमति दी

नयी दिल्ली, 11 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को परिसर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट होने पर सितंबर में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनावों की मतगणना शुरू करने की सोमवार को अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पाया था कि विश्वविद्यालय और आसपास की सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े स्तर पर विरूपित किया गया है और उन्हें नष्ट किया गया है जिसके बाद मतगणना पर रोक लगा दी गई थी।

पीठ ने सोमवार को कहा, “ डीयू को इस निर्देश के साथ (मामला बंद किया जाता है) कि यदि वह संतुष्ट हो कि (शेष) स्थल साफ हो गए हैं तो 26 नवंबर को या उससे पहले मतगणना प्रक्रिया शुरू कर दे।”

पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय के उत्तर और दक्षिण परिसर में अधिकांश कॉलेज और संकायों की सफाई उम्मीदवारों द्वारा कर दी गई है, लेकिन तस्वीरों में परिसर के निकट की संपत्तियों पर पोस्टर और अन्य सामग्री दिखाई दे रही है।

उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित वकील ने शेष संपत्तियों से ऐसी किसी भी सामग्री को हटाने का आश्वासन दिया।

अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने एक याचिका दायर कर संभावित डूसू उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, विरूपित करने, गंदा करने और नष्ट करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की थी।

मतदान 27 सितंबर को हुआ और मतगणना 28 सितंबर को होनी थी पर इसपर तब तक रोक लगा दी गई जब तक कि पोस्टर, होर्डिंग और संपत्तियों को विरूपित करने वाली अन्य सामग्री को नहीं हटा दिया जाता और सार्वजनिक संपत्ति को बहाल नहीं कर दिया जाता।

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