पुडुचेरी, 10 जुलाई पुडुचेरी के विधानसभा अध्यक्ष वी पी शिवाकोलुनधौन ने शुक्रवार को कांग्रेस के बागी विधायक एन धनवेलोऊ को दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया।
विधानसभा के सचिव मोनुसामी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने दल-बदल रोधी कानून के प्रावधानों के तहत धनवेलोऊ को अयोग्य करार देने वाला आदेश जारी किया।
उन्होंने बताया कि धनवेलोऊ के अयोग्य घोषित होने के बाद बाहूर विधानसभा क्षेत्र को भी रिक्त घोषित कर दिया गया है। वह इसी सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
धनवेलोऊ ने अस्पताल में दवाइयों और एंबुलेंस के कथित अभाव के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिये अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया था।
यह भी पढ़े | महाराष्ट्र में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले सबसे जादा 7862 मरीज, 226 संक्रमितों ने तोड़ा दम.
उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आरोप लगाये थे और प्रदर्शन के कुछ दिन बाद उप राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया था।
पार्टी से उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
उनके अयोग्य घोषित होने के बाद राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 15 से घट कर 14 रह गई है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY