नयी दिल्ली, तीन फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सोमवार को समन जारी किया।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय की।
अदालत ने कहा, “शिकायत वाद के तौर पर दर्ज की जाए। प्रतिवादी (थरूर) को समन जारी करें। मामले को 28 अप्रैल के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध करें।”
चंद्रशेखर ने मामले में दावा किया है कि थरूर ने अप्रैल, 2024 में विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर झूठे और मानहानिकारक बयान दिए, जिससे उनकी पेशेवर व व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।
उन्होंने थरूर को कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने का आग्रह किया। उन्होंने थरूर से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग करते हुए प्रतिष्ठा धूमिल करने को लेकर 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा।
मामले में एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार के दौरान थरूर के बयानों को लेकर चंद्रशेखर ने मानहानि का वाद दायर किया। भाजपा नेता के अनुसार, थरूर ने कहा था कि चंद्रशेखर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे की पेशकश की थी।
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