गुवाहाटी/नयी दिल्ली, 23 फरवरी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए असम पुलिस ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए असम पुलिस ने इससे पहले भी विपक्ष के एक प्रवक्ता को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख खेड़ा को जब गिरफ्तार किया उस वक्त वह पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘उन्हें असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हम सिर्फ उनका (असम पुलिस) सहयोग कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया है।’’
उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाये।
खेड़ा से पहले, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को इसी तरह पिछले साल दिसंबर में जयपुर से गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें असम ले जाया गया था।
न्यायालय ने असम और उत्तर प्रदेश राज्यों को नोटिस जारी कर खेड़ा की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर असम और उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया गया है।
खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री के बारे में उनकी कथित टिप्पणी के लिए असम के हाफलोंग थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले बयान देना, लांछन लगाना), 500 (मानहानि) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं।
दीमा हसाओ के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयंक कुमार ने ‘पीटीआई-’ को बताया कि मोदी और अन्य मुद्दों पर खेड़ा की टिप्पणियों को लेकर बुधवार को सैमुअल चांगसन नामक व्यक्ति ने हाफलोंग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
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