ईटानगर, 12 दिसंबर 'अरुणाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एपीएससीपीसीआर)' ने राज्य सरकार से नाबालिग लड़कियों से संबंधित देह व्यापार मामले में कथित संलिप्तता के लिए एक पुलिसकर्मी सहित राज्य सरकार के तीन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और उनकी सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की है।
इस वर्ष अगस्त में नाबालिग पीड़ितों द्वारा कथित देह व्यापार मामले का खुलासा किया गया जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने नाबालिगों के साथ कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन मुख्य आरोपी हैं।
मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने तक यह देह व्यापार मामला 2019 से 2024 तक संचालित हो रहा था।
इस मामले का आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी छाया डुलोम (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में महिला परिचारिका) तथा उसके पति डेविड डुलोम (जल संसाधन विभाग में सर्वेक्षक) ने नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के लिए बहकाया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िताओं को कई बार यौन शोषण का सामना करना पड़ा और अक्सर दिन में कई कई बार।
आयोग ने ऐसे जघन्य अपराध में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पर चिंता व्यक्त की तथा सेवा समाप्ति सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
रिपोर्ट में पुलिस कांस्टेबल हैनू नैहम की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। नैहम ने कथित तौर पर पीड़िताओं को संरक्षण देने के बजाय उन्हें आरोपियों के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर किया।
आयोग ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी विभागों के अनुशासनात्मक प्राधिकारी जघन्य अपराधों में शामिल दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाएं।
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "ईटानगर में एक रेस्तरां सह बार की आड़ में वर्ष 2019 से सेक्स रैकेट चल रहा था। छाया डुलोम और उसका गिरोह लगातार ग्राहकों को आकर्षित करने और पीड़ितों का यौन शोषण करने के गुप्त इरादों के साथ किशोर लड़कियों को रेस्तरां सह बार में काम के लिए बहला-फुसला रहा था। जांच के दौरान पीड़ितों ने बताया कि उनका एक ही दिन में कई बार बलात्कार और यौन शोषण किया गया।"
योगेश नरेश
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)